गहलोत ने आवागमन को सुविधाजनक बनाने के दिए निर्देश

जयपुर, (वेबवार्ता)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाक बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश दिए हैं, जिससे अब एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। गहलोत ने कल देर रात लोगों को यह राहत देने का ऐलान किया।


 


व्यवस्था के अनुसार अब अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिकिसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीआओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे।


 


साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी।


 


दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा। यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारेंटीन अनिवार्य होगा।