रिपोर्ट अबरार गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा कीमत तय किए जाने के बाद भी मनमानी कीमत वसूलने वाले तारामंडल रोड स्थित लक्ष्मी नारायण सुपर बाजार के मालिक पर एफआईआर दर्ज करा दी गई हैं। जिलापूर्ति विभाग ने बुधवार की देर शाम रामगढ़ताल थाने में 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल मार्ट मालिक को जल्दी राहत मिलती नहीं दिख रही है।
मनमानी कीमत वसूलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर दो अप्रैल को रामगढ़ताल थाने से के निकट स्थित इस शॉपिंग मार्ट को सीज किया गया था। मार्ट प्रबंधन के खिलाफ कई दिनों से अधिक दाम पर सामान बेचने की शिकायतें मिल रहीं थी। जांच में शिकायत सही मिली, फिर शॉपिंग मार्ट को सीज करने की कार्रवाई की गई।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अपने व्यक्ति को खरीदारी के लिए शॉपिंग मार्ट भेजा था। संबंधित व्यक्ति ने खरीदारी की तो उसे प्रशासन द्वारा तय रेट से अधिक दाम पर सामान मिला था जिसके तत्काल बाद मार्ट सीज करने की कार्रवाई कर दी गई।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सीज किए गए लक्ष्मी नारायण सुपर बाजार के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इससे दूसरों को सबक लेना चाहिए। प्रशासन द्वारा तय किए गए मूल्य पर ही सामान की बिक्री करें। अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत मिली तो आरोपी की दुकान सील करने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।