जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद डा0 राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान समय में जनपद के किसानों द्वारा धान एवं गन्ना की फसल में यूरिया उर्वरक का छिडकाव किया जा रहा

है। जिसके लिये जनपद में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है। माह अगस्त में इफको एवं कृभको की दो रैक से यूरिया प्राप्त हुआ है । जो सभी सहकारी समितियों पर उपलब्ध करा दिया गया है । साथ ही प्राईवेट उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ भी भरपूर मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। सभी सहकारी एवं निजि उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि आधार कार्ड के द्वारा पी 0 ओ 0 एस 0 मशीन से ही किसानों को यूरिया का वितरण किया जाये एवं सभी क्रेता किसानों को बिक्री की रसीद दी जाये । किसान भी उर्वरक विक्रेता से रसीद की मॉग करें । सभी उर्वरक विक्रेता अपने - अपने प्रतिष्ठानों पर उर्वरकों की उपलब्धता की मात्रा एवं बिक्री मूल्य स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन प्रदर्शित करेंगे एवं स्टाक तथा बिक्री रजिस्टर पूर्ण करके रखेंगे । जिनमें क्रेता किसानों के पते , मोबाईल नं 0 , जमीन एवं फसल दर्ज करेंगे एवं किसान की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक देंगे । आवश्यकता से अधिक उर्वरक नहीं देंगे । साथ ही सभी उर्वरक विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के किसानों को ही उर्वरक की बिक्री की जाये। जनपद के बाहर के किसानों को उर्वरक की बिक्री न की जाये। यदि किसी भी विक्रेता के द्वारा अधिक दर पर उर्वरक बेचने का या फर्जी किसानों के नाम पर उर्वरक बेचने की जानकारी होती है , या वास्तविक उर्वरक स्टाक स्टाक तथा पी 0 ओ 0 एस 0 मशीन में स्टाक में अन्तर पाया जाता है , तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश -1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम -1955 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । उर्वरक संबंधित किसी भी समस्ता के लिये जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद से मोबाईल नं0-7983099050 पर संपर्क करें।*