धारा 144-14 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई

 


नोएडा,  (वेबवार्ता)। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस के भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। कोरोना से बचाव एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय के अन्तर्गत 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया  संहिता के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया था, जिसे अब 14 अप्रैल तक के लिए बढा दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किये गये समस्त निर्देशों का सभी को पालन करना आवश्यक होगा। इस अवधि में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है।