बिना माॅस्क बाहर निकले तो होगा मुकदमा


मोदीनगर, (वेबवार्ता)। लॉकडाउन के दौरान जरूरत के लिए बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर एसडीएम सौम्या पाण्डेय ने पूरी तरह से पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। बिना मास्क के पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन की धारा 188 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सब कुछ बंद है। उनके लिए भी पास जारी हुए है इस के बावजूद तमाम लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर निकल रहे है। इससे वायरस अटैक का खतरा बना रहता है। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19विनियमावली 2020 के विनियम-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम सौम्या पाण्डेय ने मोदीनगर तहसीलान्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र में बिना  मास्क लगाए घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया है। जो भी जरूरी काम से या फिर पास धारक घर से निकलेगा, उसको मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क न हो तो वह सूती रूमाल, गमछे को तीन लेयर में करके उसका प्रयोग कर सकता है। एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलता है तो उनके आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। उसके खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक इसमें एक माह का कारावास और जुर्माना हो सकता है।